Wednesday, December 25, 2024

टूर कंपनी को भारी पड़ा आकर्षक ऑफर को रद्द करना, राज्य उपभोक्ता आयोग में हुई सुनवाई

Must read

रायपुर : अनुबंध की शर्तों के तहत सेवा उपलब्ध नहीं करा पाने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने टूर पैकेज कंपनी को अग्रिम भुगतान की राशि लौटाने का आदेश दिया है। टूर पैकेज कंपनी की ओर से कोई प्रतिनिधि फोरम में उपस्थित नहीं था। उनकी अनुपस्थिति में फोरम ने फैसला सुनाया।

जानकारी के मुताबिक तेलीबांधा निवासी नेहा तोलानी के पति विक्की तोलानी को वाट्सअप पर 6 मई 2023 को टूर पैकेज कंपनी की ओर से रायपुर स्थित होटल में रात्रि भोज और वाउचर के लिए निमंत्रण देते हुए कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। वे कार्यक्रम में पहुंचे। उन्हें पूरी स्कीम बताई गई। आकर्षक ऑफर को देखते हुए नेहा और उनके पति ने 5 साल के लिए 1,40,000 रुपए की सिल्वर टूर पैकेज की पॉलिसी ली और इसके लिए 50 हजार रुपए एडवांस कंपनी में जमा कराए। बुकिंग के 24 घंटे के भीतर ही कंपनी की ओर से विक्की को फोन पर पैकेज पॉलिसी रद्द करने की सूचना दी गई।

साथ ही बताया गया कि 50 हजार में से 25 हजार कटौती कर शेष राशि उन्हें दी जाएगी। जबकि 50 हजार रुपए लेने के बाद भी टूर कंपनी ने पॉलिसी पैकेज के अंतर्गत किसी भी होटल या किसी जगह की फ्लाइट या रेलवे टिकट की बुकिंग नहीं की थी। विक्की ने विरोध किया और कहा कि उन्हें अपने पूरे पैसे चाहिए, लेकिन कंपनी के जिम्मेदारों ने उनके तर्क को नहीं माना। उसके बाद परिवादी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में याचिका लगाई। आयोग की ओर से टूर कंपनी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद भी कंपनी की ओर से कोई प्रतिनिधि सुनवाई में अनुपस्थित हुआ। इसके चलते परिवाद में उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आयोग की ओर से यह आदेश दिया गया कि कंपनी प्रोसेसिंग फीस 5 हजार रुपए काटकर परिवादी को उनके 45 हजार रुपए वापस करे।

More articles

Latest article